
Karnataka कर्नाटक : यहाँ के पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मानसिक प्रताड़ना के कारण पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक पति को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
पेरियापटना तालुका के बुदिथिट्टू गाँव के स्वामीनारायण को दोषी ठहराया गया है। स्वामीनारायण को अब्बलथी गाँव की सौम्या से प्रेम हो गया था और उसने 7 साल पहले उससे शादी कर ली थी। वह 6 साल तक सौम्या के घर में रहा। बाद में, वह अपनी पत्नी के साथ अपने गाँव लौट आया।
अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक होने के कारण, वह अक्सर उससे झगड़ा करता था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, और 9 मई, 2022 को उसने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
पेरियापटना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। निचली अदालत के न्यायाधीश गुरुराजा सोमक्कलवर ने यह फैसला सुनाया। बी.ई. योगेश्वर ने सरकार की ओर से पैरवी की।





