
Karnataka कर्नाटक: एक जादूगर को गिरफ्तार किया गया है, जो काला जादू और जादू-टोना करने के लिए इंसानी खोपड़ी, नंगे प्राइवेट पार्ट और बाघ की खाल रखता था। उसे वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत बेंगलुरु जोनल यूनिट के डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने 9 जनवरी को एक ऑपरेशन किया और जादूगर को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि उसके पास से 5 इंसानी खोपड़ी, दूसरी इंसानी हड्डियां, बाघ की खाल, दूसरे जानवरों की खाल, 206 मादा प्राइवेट पार्ट, हाथों का एक सेट और 1.1 kg कोरल ज़ब्त किए गए। आरोपी को अब ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि वह जादू-टोना करता था और इस मकसद से उसने पड़ोसी राज्य के एक कब्रिस्तान से इंसानी खोपड़ी ली थी। 'हाथ जोड़ी' और सॉफ्ट कोरल वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल-I के तहत पूरी तरह से सुरक्षित चीज़ें हैं।
खास जानकारी के आधार पर, DRI अधिकारियों ने एक ऑपरेशन किया और आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब वह इन चीज़ों को बेचने की कोशिश कर रहा था।





