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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पर POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 2 फरवरी को एक अन्य कथित यौन उत्पीड़न मामले से संबंधित सहायता मांगने पर पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया था। बताया गया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीड़िता को कमरे में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हमले के बाद पीड़िता कमरे से बाहर भागी और अपनी मां को घटना के बारे में बताया
गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, "हमें जानकारी मिली है कि शिकायत दर्ज कराने वाली महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जांच के बाद ही हमें स्पष्ट तस्वीर मिलेगी।"
शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए, परमेश्वर ने मुद्दे की संवेदनशीलता पर जोर दिया, विशेष रूप से एक पूर्व सीएम की भागीदारी को देखते हुए, जो एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कहा, "पुलिस को शिकायत मिल गई है और जांच शुरू कर दी गई है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, हम कोई बयान नहीं दे सकते। उसके बाद ही हम कोई टिप्पणी कर पाएंगे। पूरी जांच किए बिना हम सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते।"
महिला और उसकी बेटी को सुरक्षा मुहैया कराने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि फिलहाल यह जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस महिला को सुरक्षा मुहैया कराएगी।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के पीछे कोई राजनीतिक प्रेरणा नहीं है.
फिलहाल, बीएस येदियुरप्पा या उनके परिवार ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालाँकि, येदियुरप्पा ने आज सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसके दौरान उनके आरोपों को संबोधित करने की उम्मीद है।
येदियुरप्पा, जिन्होंने 2008 से 2011 तक, मई 2018 में कुछ समय के लिए और उसके बाद जुलाई 2019 से 2021 तक विभिन्न कार्यकालों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाला, अब इन आरोपों के बीच गंभीर कानूनी निहितार्थों का सामना कर रहे हैं।
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Triveni
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