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दक्षिण कन्नड़ जिले के मेंगलुरु शहर में एक व्यक्ति के खिलाफ कथित रूप से एक हिंदू लड़की का इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने, उसका यौन उत्पीड़न करने और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक युवती ने मोबाइल दुकान के मालिक खलील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मंगलुरु महिला पुलिस ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।
उसने उसे एक अच्छी नौकरी और वित्तीय सहायता देने का वादा किया और उसे कल्लापु में अपने घर ले गया। पीड़िता ने कहा कि उसने उसे वहां महिलाओं के एक समूह से मिलवाया, जिसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया।
उन्होंने उससे कुरान पढ़ने को कहा और नमाज भी कराई।
इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसने पीड़िता का नाम बदलकर आयशा रख दिया और घटना के बारे में बताने पर उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। उसे हमेशा 'बुर्का' पहनने के लिए भी मजबूर किया जाता था।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354 (ए) (शारीरिक संपर्क के कार्य करना और अवांछित और यौन प्रस्तावों को शामिल करना), 505 (जो भी बनाता है, प्रकाशित करता है) के तहत शिकायत दर्ज की है। या किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने के इरादे से कोई बयान प्रसारित करता है), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) और धर्मांतरण विरोधी अधिनियम कॉलम 3 और 5।
मामले की जांच चल रही है।
आईएएनएस द्वारा
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