कर्नाटक
Hijab Row: हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर की ये अहम टिप्पणी, जल्द आ सकता है फैसला
Deepa Sahu
23 Feb 2022 3:03 PM GMT
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कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Controversy) के बीच हाई कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है.
नई दिल्ली: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Controversy) के बीच हाई कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है. कोर्ट ने सभी छात्रों से स्कूल में यूनिफॉर्म से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए कहा है. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह नियम शिक्षकों पर लागू नहीं होगा. फिलहाल कोर्ट ने मामले कि सुनवाई को कल तक यानी गुरूवार तक टालने के आदेश दिए हैं. लोगों का मानना है कि आने वाली सुनवाई में इस पर फैसला लिया जा सकता है.
इसी हफ्ते में हो सकता है फैसला
जान लें कोर्ट इस मामले को लेकर काफी संजीदा है, बीते दिन कोर्ट ने कहा था कि वह इस केस को इसी सप्ताह में खत्म करना चाहते हैं. पिछली सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस आरोप को खारिज कर दिया था कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है.
आपको बता दें बहुत सी मुस्लिम छात्राएं स्कूल कैंपस में हिजाब पहनने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं. उनकी मांग है कि उन्हें हिजाब के साथ स्कूल में पढ़ने की इजाजत दी जाए. छात्राओं का कहना है कि यह उनका मौलिक अधिकार है.
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