x
हिजाब विवाद को लेकर मामला शांत होने की जगह और बढ़ता दिख रहा है
चेन्नई: हिजाब विवाद को लेकर मामला शांत होने की जगह और बढ़ता दिख रहा है। बुधवार को चेन्नई के न्यू कालेज के छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हिजाब विवाद में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मामले में कोर्ट का कहना था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी
हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए चेन्नई के न्यू कालेज के छात्रों ने मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि, पांच फरवरी को राज्य द्वारा जारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है
हाईकोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हिजाव विवाद अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इस पर होली के बाद सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिजाब प्रतिबंध मामले का उल्लेख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
हिंदू सेना भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
हिजाब विवाद मामले में हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट से तमाम याचिकाएं खारिज होने के बाद एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। जिसे देखते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत यादव ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी दलील भी सुनी जाए। उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों की अपनी यूनिफार्म होती है। संस्थानों में यूनिफार्म ही पहनकर जाना चाहिए। हिजाब पहनकर जाना गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रखना चाहिए।
Next Story