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10वीं सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा- आज बहस हो जाएगी खत्म और रखा जाएंगे आदेश सुरक्षित
स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहना जाए या नहीं, इस पर जल्द फैसला होने वाला है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने 10वीं सुनवाई के दौरान यह बात साफ कर दी है। गुरुवार को चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने कहा कि शुक्रवार को बहस खत्म हो जाएगी और आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा। पार्टियां 2-3 दिनों के भीतर लिखित आवेदन दे सकती हैं।सुनवाई आज दोपहर 2.30 बजे से शुरू होगी।
पगड़ी पहनकर कॉलेज पहुंची स्टूडेंट
कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद बेंगलुरु के माउंट कार्मेल स्कूल में एक लड़की टर्बन (सिख पगड़ी) पहनकर पहुंची। हालांकि कॉलेज ने उसे ऐसा करने से रोका है। जब कॉलेज प्रबंधन ने लड़की के परिवार को आदेश मानने कहा तो उन लोगों ने साफ इंकार कर दिया वह अपनी पगड़ी नहीं उतारेगी, क्योंकि आदेश में सिख पगड़ी के बारे में कुछ नहीं लिखा है।
कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) के खिलाफ FIR
10वीं सुनवाई के दौरान पीयू कॉलेज के वकील एसएस नागानंद ने कहा कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये वही संगठन है जिसने पीयू कॉलेज की लड़कियों को हिजाब पहनना शुरू करने के लिए उकसाया और कुछ शिक्षकों को कथित तौर पर धमकी दी थी।
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