x
Bengaluru बेंगलुरु: पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और पूर्व विधायक डी.सी. तम्मनप्पा के खिलाफ केथागनहल्ली के पास जमीन हड़पने के आरोपों के संबंध में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने रिपोर्ट जमा न होने पर निराशा जताई। कोर्ट ने पूछताछ के लिए उपस्थित हुए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वह रिपोर्ट जमा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें वहीं भेज दिया जाना चाहिए, जहां उनका स्थान है। साथ ही उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई।
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटी Social Transformation Community के प्रमुख एस.आर. हिरेमठ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के. सोमशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बताया कि उच्च पदों पर बैठे प्रतिवादियों ने पिछले पांच वर्षों में कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "आपने पांच वर्षों में कुछ नहीं किया। मैं आपको दो सप्ताह और देता हूं। अगर आप यह नहीं कर सकते, तो मैं आपको वहीं भेज दूंगा, जहां आपका स्थान है। पंद्रह दिन जेल में बिताने से आपको फायदा होगा।"हाईकोर्ट ने राजेंद्र कुमार से पूछा कि क्या कार्रवाई की गई। जवाब में उन्होंने अन्य उपायों के अलावा विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर विस्तार से बताया। हालांकि, अदालत संतुष्ट नहीं हुई और 21 फरवरी तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली रिपोर्ट पर जोर दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और उनके रिश्तेदार डी.सी. तम्मनप्पा पर बेंगलुरू ग्रामीण जिले के केथागनहल्ली इलाके में विभिन्न सर्वेक्षण नंबरों में 14 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है, जैसा कि दिवंगत पूर्व सांसद जी. मदागौड़ा ने लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी। 2014 में लोकायुक्त ने राजस्व विभाग को व्यापक जांच करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने भी इस आदेश पर जोर दिया था, लेकिन अदालत को बताया गया कि आदेश का पालन नहीं किया गया है। हीरेमठ ने इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की, जिसके चलते उच्च न्यायालय ने सरकार को की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अब तक उचित रिपोर्ट न मिलने से उच्च न्यायालय निराश है।
Tagsउच्च न्यायालयHD कुमारस्वामी भूमि हड़पने मामलेसुनवाईhigh courthd kumaraswamy land grab casehearingजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsBharat NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story