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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय The Karnataka High Court ने शुक्रवार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के प्रमुख पदाधिकारियों को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। केएससीए पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने अगली सुनवाई तक पुलिस को पदाधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चल रही जांच में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया। एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 16 जून को फिर से सुनवाई होगी।
पीठ ने आदेश दिया, "कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रबंधन के खिलाफ अगली सुनवाई की तारीख तक कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते कि वे जांच में सहयोग करें।" वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली और श्याम सुंदर ने केएससीए पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी राज्य की ओर से पेश हुए।एजी ने स्पष्ट किया कि पुलिस की तत्काल किसी को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है तथा उन्होंने जांच जारी रखने की अनुमति मांगी।
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