
x
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय The Karnataka High Court ने मंत्री प्रियांक खड़गे को निशाना बनाकर किए गए विरोध प्रदर्शन और विवादास्पद पोस्टरों के संबंध में चलवाडी नारायणस्वामी और सी.टी. रवि समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है। इन नेताओं पर पिछले साल दिसंबर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और यातायात बाधित करने का आरोप है। भाजपा नेताओं ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने और 42वीं एसीएमएम अदालत (जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय) के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपनी आपराधिक याचिका में चलवाडी नारायणस्वामी, सी.टी. रवि, रविकुमार, उमेश शेट्टी और आठ अन्य ने उनके खिलाफ दर्ज मामले की वैधता को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने जांच पर अंतरिम रोक लगा दी और हाई ग्राउंड्स पुलिस को नोटिस जारी करते हुए आगे की सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। यह मामला 31 दिसंबर, 2024 को सुबह करीब 10 बजे माधवनगर जंक्शन के पास भाजपा नेताओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सड़क पर इकट्ठा होकर यातायात को अवरुद्ध कर दिया और सार्वजनिक आवाजाही को बाधित किया।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने जंक्शन पर एक सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाए। पोस्टरों पर लिखा था, "आत्महत्या और अनुबंध हत्या की योजनाएँ पेश करने वाली कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद", जो सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का मज़ाक उड़ाते हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और शहर की सुंदरता को खराब करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए अदालत में तर्क दिया कि एफआईआर राजनीति से प्रेरित थी और असहमति को दबाने का प्रयास था। उच्च न्यायालय की अंतरिम राहत अब आगे की कानूनी जांच तक पुलिस कार्रवाई को रोक देती है।
TagsPriyank Khargeखिलाफ प्रदर्शनभाजपा नेताओं के खिलाफ जांचहाईकोर्ट ने रोक लगाईProtest against Priyank Khargeinvestigation against BJP leadersHigh Court staysजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





