x
Bengaluru बेंगलुरु: हाईकोर्ट ने बुधवार को बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड Old Airport Road पर कमांड अस्पताल के विस्तार के लिए 530 पेड़ों को काटने के बीबीएमपी के आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि "बीबीएमपी के वृक्ष अधिकारी ने कमांड अस्पताल के विस्तार के लिए 530 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। हालांकि, विकल्प के तौर पर कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, इसका विवरण नहीं दिया गया है।
साथ ही, पहले के आदेश के अनुसार पेड़ों की कटाई के संबंध में अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की जांच नहीं की गई है।" साथ ही, वैकल्पिक वन रोपण बीबीएमपी क्षेत्र से 45 किलोमीटर दूर यानी नेलमंगला में किए जाने की योजना है। शहर के बीचों-बीच इतने सारे पेड़ों को काटकर शहरी क्षेत्र से दूर पेड़ों के स्थान पर लगाने का क्या फायदा है? पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय नियमों का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से अपील की, "इसलिए, फिलहाल पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश जारी किया कि अगले आदेश तक पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए।
Tagsअस्पताल विस्तार530 पेड़ काटनेBBMPआदेश पर हाईकोर्टHospital expansioncutting of 530 treesHigh Court on orderजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsBharat NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story