कर्नाटक

सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में दखल देने पर हाई कोर्ट ने CM सिद्धारमैया को फटकारा

Kavita2
20 March 2026 10:58 AM IST
सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में दखल देने पर हाई कोर्ट ने CM सिद्धारमैया को फटकारा
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Karnataka कर्नाटक: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के तबादलों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दखल पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

बेस्कॉम (Bescom) के AE एस. चेतन की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस डी.के. सिंह और जस्टिस टी.एम. नदाफ की हाई कोर्ट बेंच ने तबादला प्रक्रिया में मुख्यमंत्री के सीधे दखल पर नाराज़गी ज़ाहिर की।

सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का काम संबंधित विभागों को ही संभालना चाहिए। बेंच ने राय दी कि मुख्यमंत्री कार्यालय का इस तरह के अनुरोधों को स्वीकार करना सही नहीं है।

मुख्यमंत्री के पास करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी काम हैं और उन्हें ऐसे मामलों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस संबंध में उसके आदेश की एक प्रति मुख्यमंत्री को भेजी जाए। सरकार के मुख्य सचिव से भी इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा की गई तबादला सिफ़ारिशों पर उनका पक्ष पूछा गया।

इसके जवाब में, मुख्य सचिव ने साफ़ किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए नोट केवल सिफ़ारिशें हैं और अंतिम आदेश संबंधित विभाग ही देगा।

दूसरी ओर, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के तबादलों में मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएँ हो रही हैं।

यह आरोप भी लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया विभागों के कामकाज में दखल दे रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों के बीच, हाई कोर्ट द्वारा दी गई इस कड़ी चेतावनी ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है।

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