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Bengaluru बेंगलुरू: सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मंगलुरु Mangaluru जिले में हिंदू कार्यकर्ताओं और आरएसएस नेताओं के आवासों पर आधी रात को की गई छापेमारी के संबंध में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मंगलुरु के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सुनील दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अरुण श्याम अदालत में पेश हुए। हाईकोर्ट ने एसपी के. अरुण को छापेमारी से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस विभाग को कानून का उल्लंघन करने वाली कोई भी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी है। यह आदेश मंगलुरु जिले के उप्पिनंगडी निवासी यू.जी. राधा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया, जिन्होंने पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी। वरिष्ठ नागरिक राधा ने आरोप लगाया कि 1 जून की रात को पुलिसकर्मी उनके आवास पर पहुंचे और इस संबंध में एक विभागीय ऐप पर तस्वीर अपलोड कर दी। उन्होंने अदालत को बताया कि जब उन्होंने उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाया तो पुलिस ने दावा किया कि वे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों ने कार्रवाई को अधिकृत करने वाले कोई दस्तावेज नहीं दिखाए।
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