कर्नाटक

उच्च न्यायालय ने CAG को धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑडिट करने का निर्देश दिया

Kavita2
14 Oct 2025 11:00 AM IST
उच्च न्यायालय ने CAG को धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑडिट करने का निर्देश दिया
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Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS), धारवाड़ का 2018 से 2025 तक वित्तीय ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि ऑडिट के दौरान कोई अनियमितता या वित्तीय हेराफेरी पाई जाती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने 2 जून, 2018 से UAS के प्रभारी नियंत्रक शिवपुत्र एम. होन्नाल्ली द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें पूजा डोड्डामणि की उनके पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

न्यायालय ने कुलपति (VC) को राज्य लेखा विभाग के संयुक्त नियंत्रक या लेखा विभाग के उप महालेखाकार स्तर के तीन अधिकारियों की एक समिति तैयार करने और उसे प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यदि प्रबंधन बोर्ड पैनल के किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार करता है, तो कुलपति अनुमोदित उम्मीदवार को नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि तब तक पूजा डोड्डामनी को कानून के अनुसार प्रभारी नियंत्रक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

अदालत ने माना कि पूजा आवश्यक योग्यताएँ पूरी नहीं करतीं और कहा कि याचिकाकर्ता, शिवपुत्र या पूजा की नियुक्ति यूएएस अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं थी।

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