कर्नाटक

एचडीके पर भूमि अतिक्रमण का आरोप; हिम्मत है तो वापस लें: High Court

Kavita2
20 March 2025 1:06 PM IST
एचडीके पर भूमि अतिक्रमण का आरोप; हिम्मत है तो वापस लें: High Court
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीखे सवाल करते हुए कहा, "अगर गरीब पांच फुट के प्लॉट पर अतिक्रमण कर लें, तो आप दौड़कर आएंगे और उसे साफ कर देंगे। आप बुलडोजर लेकर घर गिरा देंगे। आप भिखारियों को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर प्रभावशाली लोग अतिक्रमण करते हैं, तो कोई बात नहीं।"

... राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता किरण वी. रोना ने कहा, "चाहे कोई भी एक इंच भी जमीन पर अतिक्रमण करे, हम उसे नहीं जाने देंगे। फिलहाल 14 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है। बाकी 18 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।" याचिकाकर्ता हीरेमठ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस. बसवराजू ने कहा, "गोमल की 110 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। गोमल की इस जमीन को प्रभावशाली लोगों ने खरीद लिया है। यह खरीद फर्जी भूमि स्वीकृति के आधार पर की गई है। तहसीलदार ने इस पर 2014 में ही रिपोर्ट पेश कर दी थी। लेकिन, अभी तक पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इसलिए पूरी जमीन पर अतिक्रमण माना जाए और उसे जब्त किया जाए।"

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