कर्नाटक

हाईकोर्ट ने एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर रोक लगाई

Bharti Sahu
1 May 2025 12:45 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग
Bangalore : बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल) और इसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। 2022 की अभियोजन शिकायत से उपजा यह मामला अगले आदेश तक स्थगित रहेगा।
न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने हाल ही में एआईआईपीएल और पटेल दोनों को अस्थायी राहत देते हुए ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच को आगे बढ़ाने से परहेज करने का निर्देश दिया। अदालत ने ईडी को नोटिस भी जारी किया, जिसमें एजेंसी को मामले को रद्द करने की मांग करने वाली दोनों द्वारा दायर याचिकाओं का जवाब देने का निर्देश दिया गया।
ईडी ने इससे पहले मई 2022 में पटेल, एआईआईपीएल और पूर्व सीईओ जी अनंथापद्मनाभन सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़ी शिकायत दर्ज की थी। मामले की जड़ें 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ी हैं, जिसमें संगठन पर एफसीआरए मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। बाद में ईडी ने यह दावा करते हुए मामला अपने हाथ में ले लिया कि एमनेस्टी इंडिया ने कथित तौर पर एफसीआरए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए वाणिज्यिक माध्यमों से अपने यूके समकक्ष से धन प्राप्त किया। भारतीय अधिकारियों द्वारा अपने बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 2020 में परिचालन बंद कर दिया था।
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