कर्नाटक

उच्च न्यायालय ने ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स द्वारा ऑटो सेवा पर सेवा शुल्क की सीमा पर लगा रोक

Triveni
5 Jan 2023 8:03 AM GMT
उच्च न्यायालय ने ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स द्वारा ऑटो सेवा पर सेवा शुल्क की सीमा पर लगा रोक
x

फाइल फोटो 

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑटो-रिक्शा सेवा की पेशकश करने वाले ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के लिए सेवा शुल्क को 5 प्रतिशत पर कैप करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑटो-रिक्शा सेवा की पेशकश करने वाले ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के लिए सेवा शुल्क को 5 प्रतिशत पर कैप करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सी.एम. पूनाचा ने 25 नवंबर को जारी अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाने वाली ओला और उबर द्वारा दायर याचिकाओं पर एक अंतरिम आदेश दिया। राज्य सरकार ने अपने आदेश के माध्यम से मोबाइल ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स को 5 प्रतिशत से अधिक की सेवा शुल्क जमा करने से प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिशत, प्लस लागू कर, निश्चित आधार किराया पर। अदालत ने मामले पर आगे की कार्यवाही 12 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। याचिकाकर्ता ओला और उबर ने तर्क दिया था कि सरकार के पास मोटर वाहन अधिनियम के तहत कीमतों को सीमित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

CREDIT NEWS: thehansindia

Next Story