कर्नाटक

हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामला रद्द करने से इनकार किया

Subhi
14 Nov 2025 11:50 AM IST
हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामला रद्द करने से इनकार किया
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम.आई. अरुण ने कथित अपराध का संज्ञान लेने और वरिष्ठ भाजपा नेता को समन जारी करने के निचली अदालत के 28 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा। हालाँकि, अदालत ने निर्देश दिया कि मुकदमे के दौरान जब तक आवश्यक न हो, येदियुरप्पा की व्यक्तिगत उपस्थिति पर ज़ोर न दिया जाए। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि उनकी ओर से दायर किसी भी छूट याचिका पर तब तक विचार किया जाना चाहिए जब तक कि उनकी उपस्थिति आवश्यक न समझी जाए।

इसके बाद, विशेष अदालत ने 28 फरवरी को एक नया संज्ञान आदेश पारित किया, जिस पर बाद में उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। पीड़िता की माँ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, येदियुरप्पा ने फरवरी 2024 में बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी 17 वर्षीय बेटी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। सदाशिवनगर पुलिस ने 14 मार्च, 2024 को मामला दर्ज किया, जिसे बाद में आगे की जाँच के लिए सीआईडी ​​को सौंप दिया गया।

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