कर्नाटक

HC ने 665 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत दी

Kavita2
29 Jan 2025 9:05 AM GMT
HC ने 665 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत दी
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने मुंबई स्थित 'जेक्रोम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' की पूर्व निदेशक रितु नितिन मिनोचा को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। मिनोचा 'बिना अनुमति के कई कंपनियां शुरू करने और उनके जरिए अनियमितताएं करने तथा केंद्र को 665 करोड़ रुपये का कर चूना लगाने' के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं। इस संबंध में रितु नितिन मिनोचा और नितिन कृष्णलाल मिनोचा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार के अधिकारियों को 'याचिकाकर्ताओं को तत्काल रिहा करने' का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंगा के. नवदगी ने कहा, "याचिकाकर्ता को अग्रिम समन जारी किए बिना 36 घंटे तक घर पर तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे पता चले कि रितु ने भी इसी तरह का अपराध किया है। अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।" डीजीजीआई की ओर से पेश मधु एन राव ने दलील दी, ''इस मामले ने शेयर बाजार में एक बड़े घोटाले को जन्म दिया है। इसलिए, आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।'' याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनु प्रभाकर कुलकर्णी ने पैरवी की।

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