कर्नाटक

HC ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण को मॉप-अप राउंड में सीटों के आवंटन पर रोक लगा दी

Renuka Sahu
21 Sep 2023 4:22 AM GMT
HC ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण को मॉप-अप राउंड में सीटों के आवंटन पर रोक लगा दी
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसमें मॉप-अप राउंड यूजीनीट-मेडिकल-2023 में उन छात्रों को सीटें आवंटित करने की अनुमति दी गई है, जिन्हें पहले दो राउंड में सीटें आवंटित की जा चुकी हैं।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसमें मॉप-अप राउंड यूजीनीट-मेडिकल-2023 में उन छात्रों को सीटें आवंटित करने की अनुमति दी गई है, जिन्हें पहले दो राउंड में सीटें आवंटित की जा चुकी हैं। जिन्होंने फीस जमा कर प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के इच्छुक दो उम्मीदवारों, महेंद्र रेड्डी सीएन और हितश्री वाईएल द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया।
छात्रों ने केईए द्वारा जारी 14 सितंबर, 2023 की अधिसूचना पर सवाल उठाया, जिसके माध्यम से जिन उम्मीदवारों को पहले ही सीटें आवंटित की जा चुकी हैं और प्रवेश ले लिया गया है, उन्हें भी मॉप-अप राउंड में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
अदालत ने, हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि जिन छात्रों ने फीस का भुगतान नहीं किया है और प्रवेश पूरा कर लिया है, वे मोप-अप राउंड के तहत विचार के लिए पात्र होंगे। याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी कि यह केईए द्वारा जारी सामान्य निर्देशों के विपरीत है।
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