कर्नाटक

Haveri : बिना अनुमति के बैनर लगाने का मामला

Kavita2
12 Aug 2025 12:44 PM IST
Haveri : बिना अनुमति के बैनर लगाने का मामला
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Karnataka कर्नाटक : बैनर हटाने को लेकर हुई हाथापाई के बाद एक नगर निगम कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने से चिंतित नगर परिषद और पुलिस ने कर्नाटक सार्वजनिक स्थल विरूपण अधिनियम और सार्वजनिक स्थल एवं भूमि (संरक्षण) अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं।

जिला मुख्यालय हावेरी में जगह-जगह बैनर, तख्तियाँ, पोस्टर और अन्य चिन्ह लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कार्यकर्ता होसामणि सिद्दप्पा सहित कई महान लोगों की मूर्तियों के पास अवैध रूप से बैनर लगा रहे हैं। इससे शहर की सुंदरता को नुकसान पहुँच रहा है।

कोरावर ओनी पर लगे जन्मदिन की शुभकामनाओं वाले बैनर को लेकर नगर परिषद परिसर में हाथापाई हो गई। हमला नगर निगम कर्मचारियों पर हुआ। इस मामले में कई लोगों को जेल हो चुकी है। अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नए प्रयास किए हैं।

मुद्रकों की बैठक: पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने सोमवार को हावेरी सिटी पुलिस स्टेशन में 'हावेरी प्रिंटर्स एसोसिएशन' के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की और बैनर नियमों का पालन करने की कड़ी चेतावनी दी।

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