कर्नाटक

GST नोटिस UPI डेटा पर आधारित: कर विभाग

Kavita2
12 July 2025 2:44 PM IST
GST नोटिस UPI डेटा पर आधारित: कर विभाग
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Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा छोटे व्यापारियों को जारी किया गया नोटिस, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सेवा प्रदाताओं से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित था।

1 जुलाई, 2017 से लागू जीएसटी अधिनियम के अनुसार, 40 लाख रुपये (वस्तुओं के लिए) या 20 लाख रुपये (सेवाओं के लिए) से अधिक वार्षिक कारोबार वाले आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी कर व्यवस्था के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह कर केवल कर योग्य वस्तुओं पर लागू होता है, लेकिन यह लेनदेन कर योग्य और छूट प्राप्त दोनों वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि पैकेज्ड स्नैक्स पर 5 प्रतिशत कर लगता है। 2021-22 से 2024-25 तक के यूपीआई-आधारित लेनदेन के आंकड़ों से पता चला है कि कई व्यापारियों ने नकद और अन्य भुगतान विधियों को छोड़कर, यूपीआई के माध्यम से ₹40 लाख से अधिक प्राप्त किए, जो कुल लेनदेन का एक बड़ा हिस्सा दर्शाता है। इस आंकड़े के आधार पर, कर विभाग ने व्यापारियों को नोटिस जारी किए हैं।

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