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Bengaluru बेंगलुरु: ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन अधिनियम Greater Bengaluru Administration Act को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और आज से इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बीबीएमपी की जगह ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। गुरुवार को विधान सौध में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब से बेंगलुरु ग्रेटर बेंगलुरु बन जाएगा। ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में कम से कम तीन निगमों के गठन की संभावना है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, सभी पदाधिकारियों के पास बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) अधिनियम, 2020 के तहत प्रदत्त समान शक्तियां और कर्तव्य तब तक बने रहेंगे, जब तक कि नया कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जब तक कई निगम नहीं बन जाते, तब तक बीबीएमपी ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के तहत काम करना जारी रखेगा, जिसका जल्द ही गठन होने की उम्मीद है। अधिनियम ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) की स्थापना के लिए 120 दिन का प्रावधान करता है। ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल, जिसे भाजपा के विरोध के बावजूद हाल ही में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में बीबीएमपी को अधिकतम सात नगर निगमों में विभाजित करके पुनर्गठन का प्रस्ताव करता है। इसमें समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के गठन और महापौर और उप महापौर के लिए 30 महीने का कार्यकाल भी प्रदान किया गया है।राज्य में बारिश के कारण आपदाएं हो रही हैं और इस संबंध में सरकार की कार्रवाई के बारे में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राहत उपाय जल्द ही किए जाएंगे।
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