कर्नाटक

नशा बेचने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट: DC

Kavita2
25 March 2026 4:30 PM IST
नशा बेचने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट: DC
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Karnataka कर्नाटक: ज़िला कलेक्टर एम.आर. रवि ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ज़िले में सक्रिय नशा बेचने वालों की पहचान करें और उनके ख़िलाफ़ सख़्त 'गुंडा एक्ट' के तहत मामले दर्ज करें। वे मंगलवार को ज़िला प्रशासन भवन के 'केसवान हॉल' में आयोजित 'नशा दुरुपयोग रोकथाम और नियंत्रण समिति' की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन और पुलिस विभाग को मिलकर काम करना चाहिए ताकि ज़िले में नशे की समस्या पर पूरी तरह से क़ाबू पाया जा सके और युवाओं को इस लत से बचाया जा सके।

जाँच ​​के अनुसार, 50 प्रतिशत से ज़्यादा नशा करने वाले फ़ैक्ट्री मज़दूर हैं। इसलिए, श्रम विभाग को निर्देश दिया गया कि वे औद्योगिक क्षेत्रों और मज़दूर बस्तियों में जागरूकता फैलाएँ।

उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे हर स्कूल और कॉलेज में बनाए गए 'नशा-विरोधी प्रकोष्ठों' (Anti-Drug Cells) को और मज़बूत करें, ताकि छात्रों को भटकने से रोका जा सके और स्कूल परिसर के आस-पास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा सके।

उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण विभाग से कहा कि वे एक संयुक्त निरीक्षण करें, ताकि यह पता चल सके कि ज़िले में चल रहे निजी नशा-मुक्ति केंद्र नियमों के अनुसार पंजीकृत हैं या नहीं, और वहाँ की गतिविधियाँ सही तरीक़े से चल रही हैं या नहीं।

ज़िला मजिस्ट्रेट ने उन ज़मीन मालिकों को चेतावनी दी जो गांजा उगाते हैं, और निर्देश दिया कि ऐसी ज़मीनों के 'RTC' (ज़मीन के अधिकार पत्र) रद्द कर दिए जाएँ और उनके ख़िलाफ़ 'NDPS एक्ट' के तहत मामला दर्ज किया जाए।

इस बैठक में कोलार ज़िला पुलिस अधीक्षक कनिका सिकरीवाल, KGF पुलिस अधीक्षक शिवांशू राजपूत, ज़िला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. जी. श्रीनिवास, स्कूल शिक्षा की उप-निदेशक अस्मा परवीन ताज, आबकारी विभाग के अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

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