कर्नाटक
सोना तस्करी केस: एक्ट्रेस रान्या राव पर 89 करोड़ का जुर्माना
Tara Tandi
1 Oct 2026 5:12 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुरुवार को कहा कि उन्हें कस्टम विभाग के उस फ़ैसले की पूरी जानकारी नहीं है, जिसमें कथित तौर पर सोने की तस्करी के मामले में एक्ट्रेस रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने के बाद ही वह इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे।
खड़गे ने बेंगलुरु में पत्रकारों से कहा, "मुझे जुर्माना लगाने के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद ही मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा।"
कस्टम विभाग ने रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रान्या राव को डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने विदेश से सोने की कथित तस्करी के मामले में गिरफ़्तार किया था और बाद में उन्हें ज़मानत मिल गई थी।
कस्टम के जॉइंट कमिश्नर संदीप ने रान्या राव को जुर्माना भरने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस आदेश के साथ 399 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट भी है।
कस्टम की जांच के अनुसार, रान्या राव, उनके सहयोगी तरुण और तीन अन्य लोगों ने कथित तौर पर 7 मार्च, 2024 और 18 फ़रवरी, 2025 के बीच विदेशों से कुल 113 किलोग्राम सोना तस्करी किया था।
यह मामला तब सामने आया जब DRI अधिकारियों ने 3 मार्च, 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रान्या राव को गिरफ़्तार किया। उनके पास से कथित तौर पर 14 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था।
इसके बाद COFEPOSA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और सोने की कथित तस्करी के नेटवर्क की जांच की गई। कस्टम की जांच में बाद में एक साल की अवधि के दौरान सोने की तस्करी में रान्या राव, तरुण और तीन अन्य लोगों की कथित संलिप्तता का पता चला।
इसके बाद इस साल फ़रवरी में इकोनॉमिक ऑफ़ेंस के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने रान्या राव को ज़मानत दे दी थी।
कस्टम विभाग ने अब अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट के साथ जुर्माने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई सोने की कथित तस्करी के मामले में चल रही कार्यवाही का हिस्सा है।
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