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Karnataka कर्नाटक: बैलहोंगल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक POCSO मामले में आरोपी को 5 साल की कड़ी कैद और ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश तब जारी किया गया जब यह साबित हो गया कि एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया गया था। जिला POCSO कोर्ट की जज सी.एम. पुष्पलता ने आदेश दिया है कि जिला कानूनी प्राधिकरण पीड़ित लड़की को एक लाख रुपये का मुआवजा दे।
सरकारी वकील एल.वी.एच. पाटिल ने लड़की की ओर से बहस की। आरोपी, आज़ादा महबूबसुभानी किल्लेदार (31), जो तालुका के थिगाड़ी गांव का रहने वाला है, को सज़ा सुनाई गई।
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