
Karnataka कर्नाटक : जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि शहरी, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में गौरी-गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण-अनुकूल गणेश चतुर्थी उत्सव के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
जनता को यथासंभव प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) या धातु के रंगों से रंगी मूर्तियों के बजाय प्राकृतिक रंगों से बनी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ ही खरीदनी चाहिए। गणेश मंडलियों को स्थानीय निकायों और पुलिस विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के संबंध में नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए।
राज्य के बाहर से लाई गई धातु-मिश्रित प्लास्टर ऑफ पेरिस से लेपित मूर्तियों को रोकने और वापस भेजने की ज़िम्मेदारी राज्य या ज़िले के सीमावर्ती थाना या चेकपोस्ट अधिकारियों को दी गई है। जिला वाणिज्य कर और परिवहन विभाग या पुलिस विभाग को सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
नगरीय स्थानीय निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीओपी मूर्तियों का निर्माण और बिक्री करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को व्यावसायिक लाइसेंस जारी न करें और बिना लाइसेंस प्राप्त किए इनका निर्माण या बिक्री करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई करें।





