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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक Karnataka खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जून में 133 दवा लाइसेंस निलंबित और 20 दवा लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पिछले महीने 2,544 निरीक्षण किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।विभाग के अनुसार, बेंगलुरु, हुबली और बल्लारी स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने जून में 1,333 नमूनों का विश्लेषण किया। इनमें से 1,292 नमूनों को "मानक गुणवत्ता" और 41 को "मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं" घोषित किया गया।
विभाग ने बताया कि अप्रैल से जून तक, प्रवर्तन अधिकारियों ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ अदालतों में कुल 81 मामले दर्ज किए।विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि 40 लाख रुपये से अधिक मूल्य की "मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं" दवाओं को बाजार से वापस मंगाया और जब्त किया गया।राज्य के रक्त केंद्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया और कुल 122 केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
विभाग ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, "पाए गए विभिन्न उल्लंघनों के आधार पर, 44 रक्त केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 80 रक्त केंद्रों को अनुपालन पत्र जारी किए गए।" बयान के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुपालन में, जून में राज्य भर में 1,557 स्ट्रीट-फूड विक्रेताओं के खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्वच्छता पहलुओं का निरीक्षण किया गया।बयान में कहा गया है कि उल्लंघन पाए जाने पर 406 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए और मौके पर ही कुल 44,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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