
Karnataka कर्नाटक : धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए वकील बेनकी चिदानंद को तुमकुर के विद्यारण्यपुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस ने बताया, "बेनकी चिदानंद ने 2012 में लश्कर मोहल्ला निवासी के. रघु से ₹20,000 उधार लिए थे। ऋण चुकाने के लिए, उस समय बैंक के प्रबंधक रहे चिदानंद ने दीवान रोड स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के ₹20,000 के चेक पर हस्ताक्षर किए थे। जब रघु ने इसे बैंक में जमा किया, तो चेक बाउंस हो गया। बेनकी ने चिदानंद के घर जाकर उन्हें मामले की जानकारी दी और पैसे वापस करने को कहा। इसके बाद रघु ने विद्यारण्यपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि चिदानंद ने उन्हें इस मामले के बारे में पूछने पर जान से मारने की धमकी दी थी।"
उन्होंने बताया, "पुलिस ने बेनकी चिदानंद, उनकी पत्नी गिरिजंबा और बेटे स्नेहित के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था। निचली अदालत ने चिदानंद को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। चिदानंद ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। निचली अदालत ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था और चिदानंद की याचिका खारिज कर दी थी।"





