कर्नाटक

झूठा मामला बनाना: ऐसा मामला जो अदालत के आदेश के बावजूद दर्ज नहीं किया

Kavita2
8 Jun 2025 12:57 PM IST
झूठा मामला बनाना: ऐसा मामला जो अदालत के आदेश के बावजूद दर्ज नहीं किया
x

Karnataka कर्नाटक : 5वें जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय द्वारा तत्कालीन बायलाकुप्पे सर्किल इंस्पेक्टर बी.जी. प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए एक महीना बीत चुका है। प्रकाश ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति पर उसकी हत्या का झूठा आरोप लगाया था। एक महीने बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस विभाग ने अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

न्यायालय ने 23 अप्रैल को खुली अदालत में 'शिकायतकर्ता सुरेश' को निर्दोष घोषित किया था। न्यायाधीश गुरुराज सोमक्कलवार ने जिला न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को अधिकारी बी.जी. प्रकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 193, 195 (झूठा मामला बनाना, झूठा आरोप पत्र प्रस्तुत करना) के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। प्रकाश, जो आरोपी है, को कुशालनगर सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर बनाए रखा गया है।

सूत्रों ने 'प्रजावाणी' को बताया कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के स्थानांतरण के कारण मामला दर्ज करने में देरी हुई है।

सुरेश के वकील पांडू पुजारी ने चिंता जताते हुए कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि आरोपी अधिकारी अभी भी ड्यूटी पर है। चूंकि सुरेश कुशलनगर में रहता है, इसलिए संभावना है कि अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर परेशानी खड़ी कर सकता है।"

Next Story