यौन उत्पीड़न के आरोप में कर्नाटक के पूर्व सीएम को किया गिरफ्तार

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (POCSO) के तहत सख्त एफआईआर का सामना करना पड़ा। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार कथित अपराध 2 फरवरी को बेंगलुरु में हुआ था और एफआईआर शहर के एक पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO और 354 (A) के तहत मामला दर्ज किया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जब पीड़िता 2 फरवरी को मदद मांगने गई तो उसका यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता ने अपने ऊपर एक अन्य कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में मदद मांगी थी।
एफआईआर में दावा किया गया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीड़िता को एक कमरे में खींचकर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित मारपीट की शिकायत की। मां की शिकायत के आधार पर, वरिष्ठ भाजपा नेता पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि जब वह एक ऐसी घटना के संबंध में मदद मांगने गई थी जिसमें अन्य लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था तो उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। आरोपों पर अभी तक बीएस येदियुरप्पा या उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।





