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Mangaluru मंगलुरु: मंगलुरु सिटी पुलिस ने मंगलुरु में विदेशी नौकरी वीज़ा धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA) लगाने का फैसला किया है।सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी सीएच ने बताया कि मंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच (CCB) के अधिकारियों ने उस मामले में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा करके 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी की गई थी।
पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए लोगों की पृष्ठभूमि की पुष्टि की है। उनके खिलाफ मंगलुरु उत्तर और नवी मुंबई पुलिस थानों में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। चूँकि गिरफ्तार किए गए लोगों पर दो मामले दर्ज हैं, इसलिए उनके खिलाफ KCOCA लगाने का फैसला किया गया है। कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में अदालत में पहले ही एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।KCOCA के तहत, पुलिस के पास विशेष अधिकार होते हैं और आरोपियों के लिए अदालत से ज़मानत पाना मुश्किल होगा। कमिश्नर ने सभी आदतन अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि KCOCA उन लोगों के खिलाफ भी लगाया जा सकता है जिनके खिलाफ दो या दो से ज़्यादा मामले हैं।
गौरतलब है कि सीसीबी ने हाइरग्लो एलिगेंट ओवरसीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी धोखाधड़ी के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई निवासी मसीउल्ला अतीउल्ला खान, नवी मुंबई निवासी दिल शाद अब्दुल सतहर खान और ठाणे के डोंबिवली निवासी साहूकार किशोर कुमार उर्फ अनिल पटेल शामिल हैं। आयुक्त ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने कथित तौर पर मंगलुरु के बेंडूरवेल में हाइरग्लो एलिगेंट ओवरसीज इंटरनेशनल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कार्यालय खोला था। अखबारों में विज्ञापन और भ्रामक दावों के ज़रिए, उन्होंने नौकरी चाहने वालों को विदेश में नौकरी की गारंटी का झांसा दिया और नौकरी और वीज़ा न देकर उनसे पैसे ऐंठे और धोखाधड़ी की।
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