
Karnataka कर्नाटक : नगर आयुक्त महेश हंगारगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, नगर निगम सीमा के भीतर कहीं भी आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है और खाना कहाँ रखा जाएगा, यह दर्शाने वाला एक साइनबोर्ड लगाया जाएगा।
उन्होंने सोमवार को नगर परिषद के सत्यमूर्ति हॉल में आयोजित एक बैठक में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि एबीसी कार्यक्रम एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के सहयोग से लागू किया जाएगा।
पर्यावरण अभियंता रविप्रकाश ने बताया कि आवारा कुत्तों के कारण बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को हो रही समस्याओं के संबंध में शिकायतें दर्ज की गई हैं।
नगर परिषद सदस्य गिरीश अंचन ने बात की और सुझाव दिया कि नगर पालिका के आसपास दो से अधिक कुत्ते रखने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का नियम बनाया जाना चाहिए।
नगर परिषद अध्यक्ष प्रभाकर पुजारी ने अध्यक्षता की। पशुपालन विभाग के उप निदेशक रेड्डप्पा, स्थायी समिति के अध्यक्ष विजयकोडावुर, जी.टी. हेगड़े, मंजूनाथ मणिपाल उपस्थित थे।





