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Karnataka कर्नाटक: बेंगलुरु में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने एक नया नियम लागू किया है। अब बिल्डरों और संपत्ति मालिकों को कानूनी रूप से यह शपथपत्र देना होगा कि वे किसी भी फ्लैट या आवासीय इकाई को खरीदार को तभी सौंपेंगे जब उसके पास ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (OC) और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (CC) हो।
बीबीएमपी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अब से भवन निर्माण योजना की मंजूरी तभी दी जाएगी जब यह लिखित वचन दिया जाए। इससे उन मामलों पर लगाम लगने की उम्मीद है जहाँ बिल्डर प्लान स्वीकृति और निर्माण अनुमति के बाद भी OC लिए बिना ही फ्लैट बेच देते हैं।
यह कदम उन परियोजनाओं को रोकने के लिए है जहाँ तय योजना से अधिक मंजिलें या नियमों से हटकर निर्माण किया जाता है।
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