
Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने शनिवार को ग्रेटर बेंगलुरु के 'सुचारू' प्रशासन के लिए बीबीएमपी को पाँच नगर निगमों में विभाजित करने का आदेश जारी किया।
शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बेंगलुरु पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु पूर्व और बेंगलुरु मध्य नगर निगमों को विभाजित करने का प्रस्ताव है।
प्रत्येक नगर निगम का अधिकार क्षेत्र अनुसूची-1 में सूचीबद्ध है। अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन अधिनियम, 2024 की धारा 7(1) और 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, आय, गैर-कृषि गतिविधियों से आय का प्रतिशत और क्षेत्र के आर्थिक महत्व एवं उपलब्ध बुनियादी ढाँचे को ध्यान में रखते हुए पाँच नगर निगमों का गठन किया गया है।
अधिसूचना में अनुसूची 1 के तहत पाँच निगमों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार से उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार ने इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जनता से आपत्तियाँ या सुझाव आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगी।
वर्तमान बीबीएमपी मुख्यालय अब ग्रेटर बैंगलोर अथॉरिटी (जीबीए) मुख्यालय के नाम से जाना जाएगा। सरकार 11 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित कराने की तैयारी में है, जिसमें पाँचों नगर निगमों पर भी चर्चा होगी।





