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Karnataka बेलगावी : कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सीटी रवि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा, "शिकायत के बाद उनके (सीटी रवि) खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुझे उनके सिर पर चोट के बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस ने चेयरमैन से सलाह-मशविरा करने के बाद कार्रवाई की है। सीटी रवि की शिकायत की भी जांच की जाएगी।"
इसके अलावा, परमेश्वर ने कहा कि घटना की शुरुआत रवि द्वारा कथित तौर पर राहुल गांधी को नशेड़ी कहने से हुई और उन्होंने आगे कहा कि यह गलत है और किसी भी वरिष्ठ राजनेता को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
"यह घटना तब शुरू हुई जब उन्होंने कथित तौर पर राहुल गांधी को नशेड़ी कहा। यह गलत है, एक वरिष्ठ राजनेता होने के नाते किसी को भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वह भी एक महिला के खिलाफ जो एक मंत्री है। मैं सड़क पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सीटी रवि द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। उन्हें बेलगावी में अदालत में पेश किया जाएगा, फिर प्रक्रिया का पालन किया जाएगा..." यह राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर द्वारा गुरुवार को आरोप लगाए जाने के बाद आया है कि भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने उन्हें "अश्लील शब्द" से बुलाया, जब भाजपा एमएलसी ने कथित तौर पर राहुल गांधी को नशेड़ी कहा था। इस बीच, रवि के प्रतिनिधि अधिवक्ता एमबी जिरागी ने दावा किया कि भाजपा नेता को बीएनएस की धारा 75 और 79 के तहत गिरफ्तार किए जाने के बावजूद, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी दर्ज नहीं की या उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जो एक कानूनी आवश्यकता थी। "सीटी रवि को बीएनएस की धारा 75 और 79 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे शारीरिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक, हमें रिकॉर्ड पर यह पुष्टि नहीं हुई है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। वास्तव में, कर्नाटक पुलिस ने उसे पहले ही हिरासत में ले लिया है। वे उसे कल रात विभिन्न स्थानों पर ले गए... अभी तक, उन्होंने उसे कानून की अदालत में पेश नहीं किया है," जिरागी ने कहा।
वकील ने जोर देकर कहा कि कानून के तहत, रवि को उचित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "कानून के तहत यह अनिवार्य है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उचित समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक, हमें नहीं पता कि वे उसे किस समय अदालत में पेश करेंगे।" (एएनआई)
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Rani Sahu
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