
Karnataka कर्नाटक : बेलगाम लोकायुक्त अधिकारियों ने विधायक अभय पाटिल के खिलाफ कथित तौर पर अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शिकायत दर्ज की गई है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत मुलगुंड ने कहा, "मैं 2012 से अभय पाटिल के भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अधिग्रहण के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैंने लोकायुक्त अधिकारियों के पास दस्तावेजों के साथ शिकायत भी दर्ज कराई थी। इससे पहले अभय पाटिल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का आदेश प्राप्त किया था।
तब हमें पीछे हटना पड़ा था। हालांकि, मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मामला दर्ज करवाने के लिए लड़ाई लड़ी।" उन्होंने कहा, "अभय पाटिल ने अपने और अपने परिवार के नाम पर तय सीमा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित की है। मेरे द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद तीन बार जांच रिपोर्ट पेश की गई है। लेकिन, तत्कालीन अधिकारियों ने एफ़आईआर दर्ज नहीं की। विधायक ने इसे रोक दिया। हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक लोकायुक्त अधिकारियों से ही सवाल किए। उसने पूछा कि एफ़आईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। उसने लोकायुक्त के वकीलों को भी निर्देश दिए। इसलिए, बेलगाम लोकायुक्त ने 21 मई को स्वप्रेरणा से एफ़आईआर दर्ज करके उसे जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में पेश किया है।"





