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Bengaluru बेंगलुरु: अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ी एक शिकायत के बाद यहां की एक अदालत के निर्देश पर शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, एक विशेष अदालत के आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह शिकायत ‘जनाधिकार संघर्ष परिषद’ (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने “चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ उठाया।” शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपये की जबरन वसूली की।
“चुनावी बांड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का धंधा विभिन्न स्तरों पर भाजपा के अधिकारियों के साथ मिलकर चलाया गया है।” फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिनके खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्षी भाजपा द्वारा इस्तीफा मांगा जा रहा है, ने कहा: “भाजपा नेताओं के तर्क के अनुसार, निर्मला सीतारमण को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, है न?” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, जेडी(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा: “निर्मला सीतारमण को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? क्या चुनावी बांड का पैसा इस्तीफा देने के लिए निर्मला सीतारमण के निजी खाते में गया है? क्या उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है और आप (सिद्धारमैया) की तरह खुद को लाभ पहुंचाया है?” विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस को केंद्रीय वित्त मंत्री पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है, और उनके खिलाफ चुनावी बॉन्ड मामले और सिद्धारमैया के खिलाफ MUDA मामले के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। "....(चुनावी बॉन्ड) मुद्दा खत्म हो चुका है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और हमारे नेता (एफआईआर के संबंध में) कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उस मामले की तुलना कहां है जहां आपने (सिद्धारमैया) निजी लाभ के लिए सरकारी (भूमि) का इस्तेमाल किया, इस (चुनावी बॉन्ड मामले) से..." उन्होंने कहा।
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Triveni
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