कर्नाटक

Fan murder case: Karnataka police अभिनेता दर्शन की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

Kiran
5 Dec 2024 6:13 AM GMT
Fan murder case: Karnataka police अभिनेता दर्शन की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक पुलिस ने कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन को प्रशंसक हत्या मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मेडिकल जमानत को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने दर्शन को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले पर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। दर्शन को मेडिकल आधार पर सशर्त जमानत दी गई थी, क्योंकि अदालत को बताया गया था कि अभिनेता को पीठ में बहुत दर्द है और अगर सर्जरी नहीं की गई तो उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। हालांकि, अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हुई है।
अभिनेता फिजियोथेरेपी उपचार ले रहे हैं और अदालत को बताया गया कि उनका रक्तचाप स्थिर नहीं है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय उनके द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर दलीलें और प्रतिवाद सुन रहा है। दर्शन, उनके साथी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को 11 जून को चित्रदुर्ग से अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी का अपहरण करने और उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक और अश्लील संदेश भेजे थे, क्योंकि वह शादीशुदा होने के बावजूद अभिनेत्री के उनके साथ संबंध रखने से नाराज थे।
दर्शन को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में उनके साथ ‘शाही व्यवहार’ की तस्वीरें सामने आने के बाद बल्लारी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस संबंध में उनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस ने 4 सितंबर को प्रशंसक हत्या मामले में 3,991 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। दर्शन को 131 दिन जेल में बिताने के बाद 30 अक्टूबर को जेल से रिहा कर दिया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें छह सप्ताह के लिए चिकित्सा आधार पर सशर्त जमानत दी। अभिनेता को बेंगलुरु के बीजीएस अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी पीठ में गंभीर दर्द का इलाज किया जा रहा है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हुई है।
इससे पहले, अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय को बताया था कि प्रशंसक हत्या मामले में मेडिकल जमानत पर बाहर आए कन्नड़ सुपरस्टार ने जमानत देते समय उन्हें दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है। विशेष लोक अभियोजक प्रसन्न कुमार ने यह दलील तब दी जब हाईकोर्ट ने सनसनीखेज प्रशंसक हत्या मामले में अभिनेता के लिए नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने आगे कहा कि नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट की प्रति उन्हें नहीं सौंपी गई है। चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए जमानत दी गई थी। हालांकि, सर्जरी की तारीख अभी तक नहीं बताई गई है। इसके बाद दर्शन के वकील सी.वी. नागेश ने अभिनेता की नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी।

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