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बेंगलुरु: विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसे कर्नाटक सरकार से जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध मिला है, जो यौन शोषण के कई मामलों में आरोपी हैं। एक अधिकारी ने कहा, "कर्नाटक सरकार द्वारा प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।"
विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया तब आई जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखकर प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। कर्नाटक के सीएम ने 1 मई को भी मोदी को पत्र लिखा था.
जद (एस) प्रमुख और पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के 33 वर्षीय पोते कथित तौर पर अपने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करके 26 अप्रैल को भारत से बाहर निकलने के बाद जर्मनी में छिपे हुए हैं।
एक बार पासपोर्ट रद्द हो जाने पर वह सामान्य चैनलों से उड़ान नहीं भर सकेगा। यदि वह निरस्त पासपोर्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, तो उसे पकड़ लिया जाएगा और निर्वासित कर दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, "अगर वह वापस आना चाहता है, तो उसे यात्रा दस्तावेज के लिए निकटतम भारतीय दूतावास से संपर्क करना होगा जो उसे भारत लौटने में सक्षम बनाएगा।"
इस बीच, देवेगौड़ा ने अपने पोते को तुरंत भारत लौटने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। “यह कोई अपील नहीं है... यह एक चेतावनी है। यदि उसने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो उसे मेरे और अपने परिवार के सभी सदस्यों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कानून उन पर लगे आरोपों पर ध्यान देगा, लेकिन परिवार की बात न सुनने से उनका पूरी तरह अलग-थलग होना सुनिश्चित हो जाएगा। अगर उनके मन में मेरे लिए कोई सम्मान बचा है, तो उन्हें तुरंत लौटना होगा, ”गौड़ा ने कहा।
सिद्धारमैया की पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र सहयोग करने के लिए तैयार है लेकिन राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की एक प्रक्रिया है।
इससे पहले, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा था कि राजनयिक समेत पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया में अदालत का आदेश शामिल होता है।
कानूनी प्रश्न
प्रज्वल ने बिना राजनीतिक मंजूरी के अपने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की, जो नियमों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, वह पासपोर्ट तभी रद्द कर सकता है जब कोई अदालत उसे ऐसा करने का आदेश दे
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Triveni
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