
Karnataka कर्नाटक : केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने रामनगर तालुक के बिदादी होबली के केथागनहल्ली में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले में जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
एसआइटी गठित करने के सरकारी आदेश के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। इस संबंध में 29 मई को जारी समन को रद्द किया जाना चाहिए। एसआइटी गठित होने और आदेश जारी होने के बाद कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। इसलिए इसके तहत उठाए गए कदम अवैध हैं," याचिका में आपत्ति जताई गई है।
केथागनगल्ली में विभिन्न सर्वेक्षण नंबरों को कवर करने वाली 14 एकड़ जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए 28 जनवरी, 2025 को आईएएस अधिकारी अमलान आदित्य बिस्वास की अध्यक्षता में एसआइटी का गठन किया गया था। इस याचिका पर अभी सुनवाई होनी है।





