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Bengaluru बेंगलुरू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज कर सकता है। यह मामला हाल ही में राज्य लोकायुक्त की एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर में नामजद किया गया है।
पिछले सप्ताह बेंगलुरू की एक विशेष अदालत द्वारा मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई।विशेष अदालत के न्यायाधीश का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए दी गई मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है। उन पर MUDA द्वारा उनकी पत्नी को 14 भूखंड आवंटित करने में अनियमितताओं के आरोप हैं। ईडी द्वारा अपनी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं को लागू करने की उम्मीद है।
पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि संघीय एजेंसी लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर का अध्ययन कर रही है। प्रक्रिया के अनुसार, ईडी को पूछताछ के लिए आरोपियों को बुलाने और जांच के दौरान उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। इस संबंध में कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने इसे भाजपा की "मानक संचालन प्रक्रिया" बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के मन में डर पैदा करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सिद्धारमैया (76) ने पिछले सप्ताह कहा था कि उन्हें MUDA मुद्दे में निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष उनसे "डरा हुआ" है और कहा कि यह उनके खिलाफ पहला ऐसा "राजनीतिक मामला" है।
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Harrison
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