कर्नाटक

ईडी ने बेंगलुरु के पूर्व नगरसेवक और पति की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Deepa Sahu
3 Aug 2022 12:24 AM IST
ईडी ने बेंगलुरु के पूर्व नगरसेवक और पति की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीजी गौरम्मा, पूर्व पार्षद (आजाद नगर), बैंगलोर के मामले में ₹3.35 करोड़ की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।


ईडी ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस, बेंगलुरु द्वारा सी.जी. गौरम्मा, वार्ड नंबर 141, आजाद नगर, बीबीएमपी, बैंगलोर की तत्कालीन पार्षद और उनके पति सी गोविंदराजू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित 13(2) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। 1988 और कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस, बेंगलुरु द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी)।

ईडी की जांच से पता चला है कि सी.जी. इस अवधि के दौरान एक पार्षद के रूप में गौरम्मा ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने पति सी गोविंदराजू की मिलीभगत से अपराध की आय उत्पन्न की और अपराध की उत्पन्न आय को नकद में अपने बैंक खातों में जमा करके और साथ ही विभिन्न अचल संपत्तियों को प्राप्त करके। नकद।

सी जी गौरम्मा और उनके पति सी गोविंदराजू पर वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2012-13 की चेक अवधि के दौरान ₹3.46 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।

इस प्रकार पहचान की गई अचल संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और साथ ही वाणिज्यिक स्थल शामिल हैं।


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