
Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने एक पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। पति पर अपनी पत्नी, जो कि एक भरतनाट्यम कलाकार है, को अप्राकृतिक यौन क्रियाएं करने के लिए मजबूर करके शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है।
एक पति (28) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें उसकी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की गई थी, न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और पति के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार कर दिया।
पीठ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, "दंपति के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत बेहद भयावह और अश्लील थी, और इसे समझाना असंभव है," और कहा, "यह स्पष्ट है कि पति और पत्नी को अप्राकृतिक यौन क्रियाएं करने के लिए मजबूर करके प्रताड़ित किया गया था।"
"शादी के एक साल के भीतर जो कुछ हुआ, उसके संदर्भ में, पति ने अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ा, उसके हाथ को घायल कर दिया और उसे अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आवेदक ने अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। इसलिए, इस मामले में पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है," राय व्यक्त करते हुए याचिका खारिज कर दी गई।





