कर्नाटक

ग्रेटर Bengaluru प्रशासन चुनावों के लिए मसौदा नियम जारी

Triveni
11 Aug 2025 11:31 AM IST
ग्रेटर Bengaluru प्रशासन चुनावों के लिए मसौदा नियम जारी
x
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार The Karnataka government ने पाँच नवगठित नगर निगमों के चुनावों की तैयारी के लिए ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन (चुनाव) नियम-2025 का मसौदा अधिसूचना जारी किया है।मसौदा नियम ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन अधिनियम के तहत तैयार किए गए हैं और आपत्तियाँ व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इन निगमों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण में होंगे।नियमों के अनुसार, आयुक्तों को चुनाव आयोग के साथ समन्वय स्थापित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक वार्ड की सीमाएँ अक्षुण्ण रहें, मतदाता सूचियाँ वार्ड सीमा के अनुसार तैयार की जाएँ, और वार्डों के बीच क्षेत्र या सड़कें विभाजित न हों। प्रत्येक वार्ड के लिए सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मसौदे में चुनाव अधिकारियों के कर्तव्यों, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, पीठासीन अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों, नामांकन दाखिल करने और जाँच करने, अंतिम उम्मीदवारों की सूची तैयार करने, राजनीतिक दलों की भूमिका, प्रतीकों के आवंटन और चुनाव व मतदान एजेंटों की नियुक्ति के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।
राज्य सरकार ने दिसंबर में चुनाव कराने की अपनी तत्परता की घोषणा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। बेंगलुरु विकास मंत्री और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हाल ही में दोहराया कि किसी भी हालत में चुनाव स्थगित नहीं किए जाएँगे। शिवकुमार ने कहा, "ग्रेटर बेंगलुरु सहित पाँच नए निगमों के चुनाव योजना के अनुसार होंगे। हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दे चुके हैं। ये चुनाव विकास कार्यों से जुड़े नहीं हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक निगम में वार्डों की संख्या सहित अंतिम परिसीमन 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। शिवकुमार के अनुसार, कई विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने ग्रेटर बेंगलुरु की सीमा में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका प्रस्ताव पहले ही तैयार किया जा चुका है।
Next Story