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Bengaluru बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे पर होने के कारण, राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्हें उनके दौरे का एजेंडा नहीं पता है। हालांकि, परमेश्वर ने कहा कि वे शायद पार्टी हाईकमान को बेंगलुरु भगदड़ त्रासदी के बारे में जानकारी देने गए हैं।
"मुझे नहीं पता वे क्यों गए हैं। हो सकता है वे पार्टी हाईकमान को भगदड़ त्रासदी के बारे में जानकारी देने गए हों। पार्टी हाईकमान ने मुझे नहीं बुलाया। अगर वे बुलाते हैं, तो मैं भी जाऊंगा..." परमेश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा।
इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक के नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ बैठक का मुख्य एजेंडा जाति-जनगणना के मुद्दे पर केंद्रित है। सूत्रों ने बताया कि वे बेंगलुरू भगदड़ पर भी चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया, "कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज सुबह 11 बजे दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। बैठक का एजेंडा जाति जनगणना का मुद्दा है, बेंगलुरू भगदड़ के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।"
बेंगलुरू भगदड़ पर बोलते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर कल एक बैठक हुई थी। उन्होंने कहा, "भगदड़ के मुद्दे पर कल एक बैठक हुई थी। हमें अदालत को एक रिपोर्ट सौंपनी है। हमने बैठक में चर्चा की कि सरकार की ओर से क्या संदेश दिया जाना चाहिए..." रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरू में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।
इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के पदाधिकारियों को अंतरिम राहत दी थी, जिन्होंने भगदड़ मामले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अंतरिम आदेश में, अदालत ने राज्य पुलिस को अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी। (एएनआई)
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Rani Sahu
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