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Karnataka कर्नाटक: 4th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की जज के. निर्मला ने अपने चाचा को चाकू मारने वाले अपराधी सिद्धलिंगस्वामी को 10 साल जेल और ₹25,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। सिद्धलिंगस्वामी, तालुक के डोड्डाबेलावंगला पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत बेनाकिनमोडागु गांव का रहने वाला है। उसने जनवरी 2019 में ज़मीन के झगड़े में अपने चाचा रामकृष्णप्पा की गर्दन पर चाकू से वार करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
तत्कालीन डोड्डाबेलावंगला पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर गजेंद्र मंजेगौड़ा, जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी, ने पूरी जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। छह साल की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने मंगलवार शाम को फैसला सुनाया। टी.एन. नटराज ने सरकारी वकील के तौर पर बहस की थी।
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