
x
Karnataka कर्नाटक : जिला कलेक्टर यशवंत वी. गुरुकर ने सोमवार को एक आदेश जारी कर 27 अगस्त से गणेशोत्सव समारोह की समाप्ति तक पूरे बेंगलुरु दक्षिण जिले में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना, जुलूस और विसर्जन के दौरान डीजे साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह आदेश पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 35 और 36 के तहत जनहित में एहतियाती उपाय के रूप में जारी किया गया है ताकि गणेश उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो, कानून-व्यवस्था में व्यवधान न आए और जनता, वयस्कों और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को कोई नुकसान न पहुंचे।
दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश: जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि गणेश चतुर्थी उत्सव के अवसर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) और रासायनिक गुणों वाली अन्य सामग्रियों से बनी गौरी-गणेश मूर्तियों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, स्थापना और विसर्जन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
गणेश समितियों को नियमों का पालन करने के बाद ही सार्वजनिक स्थापना के लिए गणेश प्रतिमाओं की स्थापना हेतु स्थानीय निकायों और पुलिस विभाग से अनुमति लेनी होगी। अनुमति पत्रों में कहा गया है कि लाइसेंस जारी करते समय प्लास्टिक फ्लेक्स और अन्य सामग्रियों का उपयोग निषिद्ध है तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
TagsBengaluruSouthDistrictGanesh ChaturthiDJबेंगलुरुदक्षिणजिलेगणेश चतुर्थीडीजेजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day NewspaperChhattishgarh newsछत्तीसगढ़ समाचार जनताjantasamachar newsSamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





