
Karnataka कर्नाटक : स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में सभी मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म मेडलिएपीआर (मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट) पोर्टल को लागू करना अनिवार्य कर दिया है। 5 जुलाई को जारी आदेश में विभाग ने कहा कि मेडलिएपीआर अब चालू हो गया है और इसका इस्तेमाल सभी एमएलसी और पीएमआर तैयार करने और जमा करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अब हस्तलिखित रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के तहत एमएलसी और पीएमआर देने में शामिल सभी डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उनके पंजीकरण को जमा करने के दो दिनों के भीतर उनके आधिकारिक अस्पताल आईडी के आधार पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित और अनुमोदित किया जाएगा। यदि पोर्टल अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत निर्धारित प्रारूप में कंप्यूटर-टाइप की गई रिपोर्ट जमा करनी चाहिए। इसे 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। तैयार होने के सात दिनों के भीतर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। विभाग ने कहा कि इन समय-सीमाओं का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।





