
Karnataka कर्नाटक : हाई कोर्ट ने कर्नाटक अकाउंट्स डिपार्टमेंट को 2018 से 2025 तक धारवाड़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हुए सभी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन का ऑडिट करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस सूरज गोविंदराजू की अगुवाई वाली सिंगल-जज बेंच ने यह आदेश शिवपुत्र एम. होन्नाली की एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें पूजा डोड्डामणि को यूनिवर्सिटी ऑडिटर के पद पर अपॉइंट करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा, "किसी अयोग्य व्यक्ति का पिछले सात सालों से धारवाड़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में फाइनेंस या खर्चों को कंट्रोल करने वाले 'कंट्रोलर' के पद पर बने रहना गैर-कानूनी है।" इसने यह भी आदेश दिया, "अगर ऑडिट के दौरान कोई गैर-कानूनी काम और फाइनेंशियल गड़बड़ी पाई जाती है, तो कानून के मुताबिक दोषियों के खिलाफ सही कार्रवाई की जानी चाहिए।"





